Wed. Aug 20th, 2025

बिहार में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की श्रेणीवार सूची सभी बूथों पर चिपका दी गई है। पोलिंग बूथ पर जाकर लिस्ट देखी जा सकती है। असंतुष्ट व्यक्ति आधार का…

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की श्रेणीवार सूची सभी बूथों पर चिपकायी गई है। पोलिंग बूथ पर जाकर लिस्ट देखी जा सकती है। असंतुष्ट व्यक्ति आधार कार्ड की फोटो कॉपी के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी 65 लाख हटाये गए मतदाताओं के नामों के बूथवार प्रकाशन की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप की गई कार्रवाई की उन्होंने जिलावार जानकारी ली।

आयोग ने बताया कि जिन नामों को ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया गया है, वे ASD (Absentee, Shifted, Dead) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें मृतक मतदाता, स्थानांतरित मतदाता, गैरमौजूद या दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। इससे पहले बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की सूची जिलों की वेबसाइटों पर बूथवार और श्रेणीवार डाल गई थी।

जानकारी देते हए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 56 घंटे के भीतर यह कार्रवाई की गई है। जिसमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल हैं। यह सूची बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट पर भी जारी की गई है।

आपको बता दें सूची जारी करने का ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश के तहत उठाया गया है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह जिला-वार सूची प्रकाशित करे और नाम कटने के कारण स्पष्ट रूप से बताए। चाहे वह मृत्यु, प्रवासन या डबल रजिस्ट्रेशन के कारण हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय में लगाई जाए। टीवी और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि वह 19 अगस्त तक उन मतदाताओं की बूथवार सूची सार्वजनिक करे, जिनके नाम 1 अगस्त को जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा आयोग को 22 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी