Lucknow News : भारत-पाकिस्तान के मैच में टीम इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. इसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों से शिकायत की गई थी कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जश्न मनाया था. अब ऐसे देशविरोधी विचारधारा रखने वालों पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानूनी कार्रवाई का मन बना लिया है.

भारत और पाकिस्‍तान के बीच 24 अक्टूबर यानी रविवार की शाम खेले गए टी20 विश्‍व कप के मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने टीम इंडिया को 10 विकेट से हराकर खेलप्रेमियों का दिल तोड़ दिया था. पाकिस्‍तान की टीम इस मैच से पहले तक कभी भारत को टी20 विश्‍व कप में हरा नहीं पाई थी. बता दें कि पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाया था. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान पाकिस्‍तान के सलामी बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान और बाबर आजम ने अर्धशतक जड़ अपनी टीम को दिलाई थी. रिजवान ने 55 गेंदों पर 79 रन बनाए. बाबर के बल्‍ले से 52 गेंदों पर 68 रन बरसे थे.

जानें क्या है देशद्रोह कानून : भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124A में देशद्रोह कानून की व्याख्या की गई है. उसके मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति देशविरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, उसका प्रचार करता है या फिर राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है, साथ ही संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इस जुर्म में उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है. हालांकि, यह कानून कई बार सरकार के किए गए कामों की आलोचना करने पर भी व्यक्ति के खिलाफ लगा देने पर विवादों में रह चुका है.

इसके बाद देश के कई हिस्सों से सहित प्रदेश के कई जगहों से शिकायत मिली कि पाकिस्तान की इस जीत पर कुछ अराजकतत्वों ने खुशी मनाई थी. आतिशबाजी के साथ ही देशविरोधी नारे लगाने की भी बात कही गई थी. हालांकि, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ऐसे कई संदेश और वीडियो फर्जी भी मिले थे. मगर देशविरोधी इस कारनामे को अंज़ाम देने वालों की संख्या भी कोई कम नहीं थी. इसी बीच प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फरमान सुना दिया है कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह की कार्रवाई की जाएगी.