सीतामढ़ी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्हें 3 दिनों के अंदर नवपदस्थापित प्रधानाध्यापकों को स्कूल का संपूर्ण प्रभार सौंपना होगा। इसमें वित्तीय प्रभार भी शामिल है।

यह आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक, बिहार के 2 ज्ञापांक के आधार पर जारी किया गया है। ज्ञापांक 1934 (14 जुलाई 2025) और 1954 (15 जुलाई 2025) में प्रधानाध्यापकों को 31 जुलाई 2025 तक योगदान देने का निर्देश था।
स्कूल का नहीं मिला पूर्ण प्रभार
कार्यालय के अनुसार, ज्यादातर विद्यालयों में नए प्रधानाध्यापकों ने योगदान कर दिया है। लेकिन उन्हें अभी तक स्कूल का पूर्ण प्रभार नहीं मिला है। इस पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में प्रभार नहीं सौंपने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निलंबित किया जाएगा।
शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि यह कदम स्कूल संचालन को सुचारू बनाने के लिए जरूरी है। प्रभार हस्तांतरण में देरी से शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। शिक्षा विभाग का मानना है कि समय पर प्रभार हस्तांतरण से विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।