अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्योति कुमारी ने गुरुवार को पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपित को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. भादवि की तीन अलग-अलग धाराओं में उक्त सजा सुनाई गयी है. तीनों धाराओं में कुल 1.03 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है.

सजा पाने वाला मो छोटे राइन, नगर थाना क्षेत्र के भूपभैरो गांव का रहनेवाला है. कोर्ट ने चार पॉक्सो एक्ट तथा भादवि की धारा 376 में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर पांच-पांच माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं, भादवि की धारा 457 में तीन वर्ष कारावास तथा तीन का अर्थदंड लगाया गया है.

अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीन दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा, सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी तथा जेल में बिताये दिनों को सजा में समायोजन किया जायेगा. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देय होगा.

वहीं, पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के तहत छह लाख की सहयोग राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है, डीएलएस के माध्यम से उक्त राशि का भुगतान पीड़िता को किया रेर जायेगा. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अरमिल ने ब पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से प अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार ने बहस किया. 7 मालूम हो कि कोर्ट ने 16 मार्च को दोनों द पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले में दोषी पाया था.

क्या है पूरा मामला. नगर थाना क्षेत्र के भूपभैरो गांव निवासी एक व्यक्ति ने 12 जुलाई 2019 को नगर थाना में पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी कांड संख्या-387/19 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में उल्लेख किया था कि 11 जुलाई 2019 को वह पत्नी के साथ शिवहर में रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गया था. उसकी 14 वर्ष की पुत्री घर पर अकेली थी.

सीतामढ़ी लाइव न्यूज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए क्लिक करें.
सीतामढ़ी लाइव न्यूज़ के फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए क्लिक करें.
सीतामढ़ी लाइव न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए क्लिक करें.
सीतामढ़ी लाइव न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए क्लिक करें.
सीतामढ़ी लाइव न्यूज़ के ट्विटर हैंडल से जुड़ने के लिए क्लिक करें.