बेऊर जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर कोर्ट आज यानी मंगलवार को सजा पर फैसला सुनाएगा। पटना की अदालत में विधायक अनंत सिंह को एके-47 बरामदगी मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। कोर्ट इस मामले में आज सजा का ऐलान करेगा।

अनंत सिंह को जिस मामले में सजा सुनाई जानी है उस मामले में एलान के साथ उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा सकता है। अगर सजा 2 साल से ज्यादा हुई तो अनंत सिंह की विधायकी चली जाएगी।

कानूनी जानकार की माने तो आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम की जो धाराएं अनंत पर लगाई गई हैं, उसके मुताबिक उन्हें कम से कम सात साल और अधिकतम -उम्रकैद की सजा हो सकती है। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, दो साल से अधिक सजा होने पर विधायकी जाने का प्रावधान है। ऐसे में अनंत की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। अनंत सिंह पर आईपीसी की धारा 414 लगाया गया। इसमें 3 साल तक की सजा है। 25 (1) (ए) (बी) आर्म्स एक्ट में 10 साल या जुर्माना के साथ आजीवन कारावास, 25 (1) (ए) आर्म्स एक्ट में कम से कम 7 और अधिकतम 10, 25 (1) (एए) 35 आर्म्स एक्ट में 7 साल या आजीवन कारावास, 3/4 विस्फोटक अधिनियम में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब आज कोर्ट उनके सजा के बिंदुओं पर फैसला सुनाएगा।