श्रम विभाग के धावा टीम ने शुक्रवार को शहर अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया, धावा दल ने जानकी स्थान से गौशाला होते हुए पुनौरा धाम तक सभी प्रतिष्ठानों में सघन जांच की जांच में तीन बाल श्रमिक को रेस्क्यू किया गया.

वहीं, सभी नियोजकों को बाल श्रमिक से काम नहीं कराने का सख्त निर्देश दिया गया. श्रम कार्ड या स्टिकर लगाने की हिदायत दी गयी, ताकि पता चल सके कि उनकी दुकान/ प्रतिष्ठान एवं परिसर बाल श्रमिक मुक्त है.

जांच के क्रम में गौशाला चौक स्थित मां जानकी वैष्णो मिठाई प्रतिष्ठान से दो बाल श्रमिक व मनोज वैष्णव होटल, गौशाला चौक से एक बाल श्रमिक समेत कुल तीन श्रमिकों को विमुक्त कराया गया. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चंद्रनाथ राम के आवेदन पर पुनौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

प्राथमिकी में मां जानकी वैष्णो मिठाई प्रतिष्ठान के संचालक सह पुनौरा थाना क्षेत्र के संजीवनगर निवासी रामपुकार महतो व मनोज वैष्णव हॉटल के संचालक सह गौशाला चौक निवासी मनोज कुमार को आरोपी बनाया गया है.

बताया गया है कि विशेष अभियान के दौरान दोनों होटल से तीन बाल श्रमिक को रेस्क्यू किया गया. जबकि मौके का फायदा उठाकर आरोपी दुकानदार होटल छोड़कर फरार हो गए, श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गयी है.

जबकि, सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है. बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है.

विशेष धावा दल की टीम में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदर चंद्रनाथ राम, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मेजरगंज प्रदीप कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सोनबरसा आदित्य कुमार चौधरी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बथनाहा सुशांत कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, रीगा रौशन कुमार सिंह, प्रथम संस्था, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि व पुनौरा थाना की टीम शामिल थी.

Input : Prabhat Khabar.

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