खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए

उच्‍चतम न्‍यायाल के 31 अगस्त 2012 के आदेश और उसके बाद के आदेशों के अनुसार, सहारा इंडिया ने निवेशकों से जमा की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं.

कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए 

वित्त राज्यमंत्री ने कहा सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को रिफंड किया है.

डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा

सरकार ने बताया क‍ि बाकी शेष आवेदन या तो SIRECL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों और डाटा में उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण या सेबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर बांडहोल्डर्स से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए.


सुप्रीम कोर्ट से और निर्देश मांगे गए

लोकसभा में पंकज चौधरी के बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस (रिटायर्ड) बी एन अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह के आधार पर सेबी ने रिफंड किया है. सेबी ने 21.10.2021 को एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन भी दायर की है, जिसमें मामले में सुप्रीम कोर्ट से और निर्देश मांगे गए हैं.


निवेशकों को कब मिलेगा उनका पैसा?

सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा कब वापस मिलेगा के सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की दो विशेष सहारा कंपनियों से संबंधित आदेश जारी किए हैं.