बिहार के सीतामढ़ी में भी अब हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गया है. सरकार की ओर से बुधवार को सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग संशोधन आदेश के जरिए से अनिवार्य हॉल मार्किंग के दूसरे चरण को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है.

ज्ञात हो कि पहले चरण में 23 जून 2021 को सूबे के 13 जिलों सहित देश के 256 जिलों में हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया गया था. इस बार देश के 32 जिलों में हॉल मार्किंग अनिवार्य की गई है. इनमें बिहार के सीतामढ़ी और मुंगेर जिले शामिल हैं.

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमुख सुमन गुप्ता ने बताया कि अनिवार्य हॉल मार्किंग के इस दूसरे चरण में सोने के आभूषणों के लिए भारतीय मानक आईएस 1417 में उल्लेख किया गया है. इसके अनुसार अतिरिक्त 3 कैरेट यानी 20, 23 और 24 कैरेट शामिल होंगे.

उन्होंने बताया कि वीआईएस में एक सामान्य उपभोक्ता को बीआईएस से मान्यता प्राप्त किसी भी ऐसी ऐसींग हॉल मार्किंग केंद्र में अपने बिना हॉल मार्क वाले सोने के आभूषण की शुद्धता की जांच करने की अनुमति देने का प्रावधान किया है.

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