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बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ राज्य पुलिस मुख्यालय ने नकेल कसने की हर तरीके से तैयारी कर ली है. अब शराब माफियाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलेगा. इसे लेकर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय ने जिले के अधिकारियों को चिन्हित किए गए शराब माफियाओं के खिलाफ प्रस्ताव मांगा है. इन शराब माफियाओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

इससे पहले गुरुवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता डीजीपी एसके सिंघल ने की. इस बैठक में सभी क्षेत्र के आईजी डीआईजी के अलावा एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे. डीजीपी एसके सिंघल ने इस बैठक में क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों को मद्यनिषेध अधिनियम के तहत सभी वांछित अपराधियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा.

डीजीपी ने दो टूक शब्दों में कहा कि फरवरी माह में जितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, मार्च में उससे 3 गुना अधिक गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके इसका लक्ष्य सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी बना लें. सभी जिलों में बनी एंटी लिक्वर टास्क फोर्स मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई की पहली कड़ी है. डीजीपी ने कहा कि मद्य निषेध विभाग के कॉल सेंटर से कॉल सीधे एंटी लिक्वर ट्रांसपोर्ट को दी जाए ताकि त्वरित और शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.

डीजीपी ने डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारियों को एंटी लिक्वर टास्कफोर्स और व्रज टीमों के कार्यो की समीक्षा की जिम्मेवारी सौपी. एएलटीएफ के पदाधिकारियों को सरकारी मोबाइल दिए जाने और सिम दिए जाने के संबंध में भी विमर्श किया गया. मद्य निषेध के आईजी अमृतराज ने सभी जिलों के पुलिस अफसरों को शराब बिक्री के लिए बदनाम रहे हॉट स्पॉट को चिन्हित करने का निर्देश दिया. साथ ही उस स्थान के हॉटस्पॉट बने के कारणों की पहचान कर उसका निदान करने की भी जिम्मेवारी सौंपी.

इस बैठक में मद्य निषेध से जुड़े मामलों का स्पीडी ट्रायल करने पर भी जोर दिया गया. आईजी ने होली को देखते हुए 5 मार्च यानी शनिवार से शराब की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाने का खास तौर पर निर्देश दिया. उधर, एडीजी संजय सिंह ने सेक्टर ऑर्बिट बंटवारे की व्यवस्था के तहत रात्रि गश्ती की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने का निर्देश मातहत अधिकारियों को दिया.

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