अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि कोई शख्स कार, स्कूटी या फिर कोई महंगा आइटम खरीदने के लिए खूब सारे सिक्के लेकर जाता है. वीडियो में दिखता है कि कोई शख्स बोरे में भरकर सिक्के लेकर जाता है और सिक्कों से महंगी चीज खरीदता है.

लेकिन, कई लोगों का कहना है कि अगर नियमों के हिसाब से देखें तो ऐसा होना मुश्किल है. दरअसल, कहा जाता है कि अगर कोई सिक्कों से पेमेंट करना चाहे तो एक लिमिट तक ही पेमेंट कर सकता है और ज्यादा पैसों का अमाउंट का भुगतान सिक्कों से नहीं कर सकता.

जी हां, सिक्कों से कोई भी भुगतान करने की एक लिमिट होती है और लिमिट में ही पैसे का भुगतान किया जा सकता है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर नियम क्या कहते हैं और नियमों के हिसाब से सिक्कों से कितने रुपये का पेमेंट किया जा सकता है…

नियमों के हिसाब से देखें तो सिक्का अधिनियम, 2011 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत अगर कोई सिक्का एक रुपये या उससे ऊपर का है तो इस तरह के सिक्कों से सिर्फ 1000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है, इससे ज्यादा का भुगतान सिक्कों में करना कानूनी अपराध है.

इसका मतलब है कि आप सिक्कों से सिर्फ 1000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 50 पैसे के सिक्कों में कोई भुगतान करना चाहता है तो वह केवल 10 रुपये तक का पेमेंट कर सकता है. इसके अलावा अन्य सिक्कों से 1 रुपये का ही पेमेंट हो सकता है, लेकिन अब सिर्फ 50 पैसे से कम के सिक्के चलन में नहीं है.

हालांकि, अगर आपके पास काफी ज्यादा सिक्के हैं और उन सिक्कों को आप बैंक में जमा करना चाहते हैं यानी अपने अकाउंट में जमा करना चाहते हैं तो इसे जमा कर सकते हैं. बैंक में सिक्के जमा करने को लेकर कोई लिमिट नहीं है और कोई भी व्यक्ति अकाउंट में चाहे जितने सिक्के एक साथ जमा कर सकता है.

रिजर्व बैंक कहता है कि बैंकों में ग्राहकों द्वारा सिक्के जमा करवाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है. बैंकों को इस मामले में स्वतंत्र रखा गया है. वहीं सिक्के जारी होने के तथ्यों की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह काम करता है. अभी देश में कई ऐतिहासिक जयंती या कुछ दिनों को जारी किए प्रतीकात्मक सिक्कों को छोड़ दें तो अभी देश में एक, दो, पांच, दस और बीस रुपये के सिक्के चलन में है. इसके अलावा अभी के नियमों के हिसाब से 1000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं.

INPUT : ABP NEWS