युवती की चाकू से गोद-गोदकर की गई हत्या के मामले में अवर एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति प्रकाश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। साथ ही मृतक के परिजनों को एक लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने उक्त दोनों आरोपियों को गत 28 मार्च को दोषी करार दिया था। इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरिमोहन झा ने पक्ष रखा। जज ने दोनों आरोपियों को गत 28 मार्च को दोषी करार दिया था।

पिछले 7 जनवरी 21 को मृतका के पिता बथनाहा थाना के टंडसपुर गांव निवासी रामकिशोर साह ने इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी पुत्री 20 वर्षीय मंजू कुमारी बरियारपुर कॉलेज में फी जमा करने पहुंची थी। वह बीए पार्ट-वन की छात्रा थी। इसी बीच लौटने के क्रम में बाजपट्टी के पिन्टू कुमार विकास कुमार ने मंजू को तंग किया करता था।