बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दो चरण में राज्य के 224 नगर निकायों में चुनाव पूरे कराए जा चुके हैं लेकिन नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को अब शपथ के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल नगर विकास विभाग के गजट प्रकाशन के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सूची नगर विकास एवं आवास विभाग को जल्द भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही सूची आयोग को भी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद ही शपथ ग्रहण संबंधी कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से तय किया जाएगा।

इस तरह नगर निकाय के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ के लिए अभी इंतजार करना होगा।राज्य निर्वाचन आयोग नगर विकास विभाग की तरफ से गजट प्रकाशन की सूचना मिलने के बाद सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय करेगा। इसके तहत आयोग के निर्देश पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी और उसी बैठक में शपथ ग्रहण शपथ ग्रहण के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले पांच वर्षों के लिए प्रारंभ होगा।

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 की धारा-87 में इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध कराए जाने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गजट का प्रकाशन किया जाएगा।

विभाग की तरफ से प्रकाशित गजट की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रतिनिधि जिला प्रशासन से शपथ ग्रहण के लिए संपर्क कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नगर विकास विभाग की तरफ अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग तारीख तय करेगा।

उसके बाद जिले में स्थानीय तौर पर नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जाएगी। इधर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। 23 जनवरी को सुनवाई होनी है। यदि इससे पहले अधिसूचना जारी होती है तो प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इससे पहले संपन्न हो जाएगा।

INPUT : FIRST BIHAR