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नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 6 फरवरी तक नहीं मिलेगी नियमों में छूट

बिहार में कोरोना के गहराये संकट के बीच आज इस बात का फैसला होना है कि अब सरकार 22 जनवरी यानी शनिवार से सूबे में पाबंदियों पर क्या फैसला लेती है. वर्तमान में लागू पाबंदी 21 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगी.

ये रहेगा लागू

– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.

– रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.

– शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.

– सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

– शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे.

जानें कहां रहेगी  रोक

– सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुलेंगी.

– सीएम का जनता का दरबार 21 जनवरी तक बंद रहेगा.

– समाज सुधार अभियान के तहत सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे.

– स्कूलों में आठवीं तक की कक्षाएं 21 जनवरी तक बंद रहेंगी.

– नौवीं से 12वीं तक क्लास आधी क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.

– कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला

आपदा प्रबंधन समूह की बुधवार को भी बैठक आयोजित की गयी थी. लेकिन इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था. गुरुवार को एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई और फैसले लिये गये.

ये सभी रहेंगे बंद

सूबे में लागू प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ाया गया है. यानी स्कूल-कॉलेजों में कक्षाएं नहीं चलेंगी और मॉल, पार्क व सिनेमा हॉल भी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे. इस संबंध में गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की होने वाली बैठक में अंतिम फैसला लिया गया है.

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