सहारा इंडिया को बिहार के निवेशकों का पायी-पायी वापस से करना होगा। पटना हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय हाजिर नहीं हुए तो पटना हाईकोर्ट आज और सख्त हो गया।

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सहारा के रुख पर कड़ी नाराजगी जतायी। दरअसल सुब्रत राय की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल के तौर पर सहारा के ही अस्पताल के दस्तावेज दिए गए जिस पर हाईकोर्ट काफी नाराज हो गया।

कोर्ट के अंदर एक समय तो ऐसा लगा कि सहारा की बिहार से जुड़ी परिसंपत्तियों को अटैच करने का आदेश दे दिया जाएगा लेकिन आखिरकार कोर्ट ने सुब्रत राय को हाजिर होने के लिए आखिरी मौका दिया। सुब्रत राय को किसी भी हाल में कल पटना हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा।

कोर्ट में सहारा की तरफ से यह बताया गया कि सुब्रत राय को बिहार आने में जान का खतरा है। इस पर पटना हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से या भरोसा दिया गया कि सुब्रत राय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी हाल में उन्हें शुक्रवार को 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर होना होगा।



सहारा की अलग-अलग स्कीम में बिहार के निवेशकों का तकरीबन 80000 करोड़ रुपया जमा है। सहारा की तरफ से आज कोर्ट में यह बताया गया कि वह 5 करोड़ रुपए एक शुरुआती किस्त के तौर पर निवेशकों को देने के लिए तैयार है लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि निवेशकों का पूरा पैसा वापस करना होगा और इसके बारे में खुद सुब्रत राय को जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। इस मामले में कोर्ट के रुख को देखते हुए आखिरकार सहारा के वकील ने या भरोसा दिया है कि सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर होंगे।

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