सीतामढ़ी में नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी को कोर्ट ने मंगलवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश (पष्टम) आरती कुमारी सिंह ने आरोपी को 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

सजायाफ्ता दिग्विजय मिश्रा बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबुनरहा गांव का निवासी है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अरमान ने बहस किया। न्यायाधीश ने सरकार को पीड़िता को चार लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा है।

पीड़िता की मां, पिता एवं भाई की हत्या के बाद पीड़िता अपने ननिहाल में रहने लगी। वहां पीड़िता के साथ 19 अप्रैल 2017 को आरोपित ने यौन शोषण किया था। कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है।

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