भारतीय रेल की सेवाएं केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्‍कि हमारे देश की रेल पड़ोसी देशों का भी सफर करती रही है। भारत की ट्रेनें पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और नेपाल तक का सफर भी पूरा करती रही हैं। इस दिशा में रेलवे एक बड़ा कदम उठाने वाला है। जल्‍द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पड़ोसी देश के बीच ट्रेन सेवा को दोबारा शुरू करने वाले हैं। रेलवे ने इसके लिए दो अप्रैल की संभावित तारीख भी बता दी है। खास बात यह भी है कि इस रेल में सफर करने के पासपोर्ट होना भी जरूरी नहीं है, बल्कि वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र पर भी आप यात्रा कर सकते हैं।  

दो अप्रैल को उद्घाटन की संभावना

भारतीय रेल पड़ोसी देशों से रिश्‍तों को मजबूत करने और व्‍यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती रही है। पूर्व मध्‍य रेलवे के मुख्‍य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच आमान परिवर्तन के बाद नए रेल ट्रैक पर ट्रेन सेवाएं पुन: शुरू की जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा दो अप्रैल को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेलखंड पर ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ कर सकते हैं। बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर/कुर्था रेल लाइन पर यात्री रेल सेवा का परिचालन फि‍र से शुरू किया जाना है।

रखना होगा कोई एक पहचान पत्र 

रेलवे की ओर से बताया गया है कि भारत और नेपाल के बीच निर्माणाधीन जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीबास रेल परियोजना के प्रथम चरण में जयनगर-जनकपुर/कुर्था रेलखंड जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीबास (69.08 किमी) रेल परियोजना का एक भाग है। इस रेलखंड पर काम पूरा हो चुका है। रेल सेवा प्रारंभ होने की स्थिति में भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा के दौरान निर्धारित निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक फोटो युक्त पहचान पत्र मूल रूप में रखना अनिवार्य होगा।

वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र नेपाल स्थित भारतीय दूतावास/भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किये गये इमरजेंसी सर्टिफिकेट/आइडेंटिटी सर्टिफिकेट 65 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों के पास उनकी उम्र और पहचान की पुष्टि के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज जैसे – पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, सीजीएचएस कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि होने चाहिए ।
एक परिवार के मामले में, किसी एक वयस्क के पास उपर्युक्त 1 से 3 में वर्णित कोई एक दस्तावेज हो, तो अन्य सदस्यों को परिवार से उनके संबंध दर्शाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे सीजीएचएस कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी आईडी कार्ड इत्यादि हो तो उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।