राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. वोटिंग 18 जुलाई को होगी. वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी. यानी नए राष्ट्रपति का ऐलान भी उसी दिन कर दिया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में 4809 इलेक्टर्स वोट डालेंगे. कोई राजनीतिक पार्टी अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकती. राष्ट्रपति के चुनाव में आम लोगों की भागीदरी नहीं होती. चुने हुए जनप्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं.

ऐसे होता है चुनाव  

राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के मतों के वैल्यू का गणित अलग है. सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभा के विधायकों के वोटों का वैल्यू जोड़ा जाता है. इस सामूहिक वैल्यू को राज्यसभा और लोकसभा के कुल मेंबर की कुल संख्या से भाग दिया जाता है. इस तरह जो नंबर मिलता है, वह एक सांसद के वोट की वैल्यू होती है. 

– देश में कुल 776 सांसद हैं.( लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर)

– हर सांसद के वोट की वैल्यू 708 होती है. 

– देश में कुल 4120 विधायक हैं. 

– हर राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू अलग-अलग होती है. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक  के वोट की वैल्यू 208 होती है.