उन्होंने कोर्ट को बताया कि सेबी के पास सहारा के 24 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को

सहारा के निवेशकों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। सेबी ने मात्र 178 करोड़ रुपये ही वापस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेबी को निवेशकों के पैसे से ज्यादा पैसा जमा को वापस करने का आदेश दिया है। फिर भी सेबी पैसा वापस नहीं कर रही है। 

न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने सेबी को इस मामले में सहारा की ओर से दायर हलफनामा का जवाब देने का आदेश दिया। कोर्ट ने सेबी के वकील को हेड क्वार्टर से सलाह मशवरा कर जल्द से जल्द हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 28 मार्च तय की।

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