बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत मतदाताओं को अपना सत्यापन कराने के लिए संबंधित दस्तावेज चुनाव आयोग को देने होंगे। अगर किसी वैध मतदाता के पास जाति या निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी…

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का पहला चरण पूरा होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक इस पर दावा और आपत्ति मांगी जाएगी। राज्य में पिछले महीने 7.23 करोड़ मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा किए हैं। मगर, इनमें अधिकांश वोटर ने अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। मतदाताओं के लिए अब आयोग नया प्लान लेकर आया है। जिन मतदाताओं के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें बनाने में चुनाव आयोग मदद करेगा। इसके लिए जिलों में अफसरों की तैनाती की जाएगी।

इंडियन एक्सप्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने सभी जिलों के डीएम सह जिला मतदान पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) या संबंधित अफसरों से मतदाताओं की पात्रता सत्यापित करने के लिए जरूरी दस्तावेज जारी कराने में मदद कराएं। इसके लिए सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि इसके लिए विकास रजिस्टर, खातियान जैसे रिकॉर्ड का उपयोग किया जा सकता है। विकास रजिस्टर के जरिए महादलित परिवारों के सभी सदस्यों का जाति प्रमाण पत्र बन सकता है। वहीं, भू-स्वामित्व रिकॉर् या खातियान से पूरे परिवार का निवास प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। ये दोनों ही सर्टिफिकेट वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान मतदाता की पहचान सत्यापित करने के लिए मान्य हैं। इसके लिए प्रखंड कार्यालयों में विशेष शिविर भी लगाए जा सकते हैं। आयोग पहले ही मतदाताओं के दस्तावेज तैयार करने में मदद करने के लिए वॉलंटियर तैनात करने की बात कह चुका है।
बिहार में करीब 7.23 करोड़ मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा कराए हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें से लगभग आधे मतदाताओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद था, तो उन्हें अपना सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उन्हें किसी तरह का दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। उनके बच्चे भी अपने माता-पिता के प्रमाण के तौर पर यह दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद अपनी पहचान साबित करने के लिए अलग से कागज लगाना पड़ेगा।
आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन और वितरण किया जाएगा। राज्य के लगभग 90 हजार बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एवं मान्यता प्राप्त 12 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सौंपी जाएगी। इसके अलावा मतदाता सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। इसे https://voters. eci.gov. in/download-eroll? stateCode=S04 पर जाकर देख सकेंगे।
दावा-आपत्ति के लिए कल से लगेंगे कैंप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया है या जुड़ नहीं पाया है या फिर उसमें किसी तरह की गलती है, तो उसके लिए शनिवार से दावा-आपत्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 1 सितंबर तक प्रखंड सह अंचल कार्यालयों और नगर निकाय के दफ्तरों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।