सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय ने दहेज के लिए पत्नी का गला दबाकर हत्या करने के आरोप में दोषी पति को 10 साल की सजा सुनायी गयी है।

अपर सत्र न्यायाधीश 11 ने सोमवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया है। आरोपित गोविंद ठाकुर पुनौरा थाना क्षेत्र के कोआरी गांव का निवासी हैं। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामवृक्ष ठाकुर ने पक्ष रखा।

अपर लोक अभियोजक श्री ठाकुर ने बताया कि गोविंद ठाकुर की शादी परिहार थाना क्षेत्र के अशोक ठाकुर की लड़की चुनचुन कुमारी के साथ 20 मई 2018 को हुई थी। शादी के बाद से ही चुनचुन से दहेज में रुपये की मांग की जाने लगी थी। शादी के चार महीने बाद हत्या कर दी गई।

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