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सीतामढ़ी शहर से बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश, आचार संहिता के उल्लंघन पर होगा केस दर्ज

सीतामढ़ी जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जिला प्रशासन द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दिया गया है।

जिला प्रशासन की ओर से डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी नगर निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सीतामढ़ी ने सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वाचन कार्यो के निष्पादन का निर्देश दिया है।

चुनाव से संबंधित निकायों में धारा 144 लागू किया गया है। धारा 144 के साथ सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिया गया है। संबंधित क्षेत्रों से पोस्टर/ बैनर इत्यादि को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है।

निर्देश दिया गया कि सभी कोषांगों अपने-अपने निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन को लेकर पूरी तत्परता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। पूरे निर्वाचन के दौरान निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने वाले या अफवाह फैलाकर निर्वाचन कार्य को प्रभावित करने वाले तत्वों को चिन्हित करते हुए निर्धारित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

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