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सीतामढ़ी नगर परिषद का कार्यकाल भंग, डीएम होंगे प्रशासक, अधिसूचना जारी

सीतामढ़ी नगर निगम का कार्यकाल भंग कर दिया गया है। नगर निगम के सभी शक्ति और कृतियों का प्रयोग या कार्य संपादन करने का अधिकार सीतामढ़ी के डीएम को दे दिया गया है। यानी कि शुक्रवार से नगर निगम के प्रशासक जिला पदाधिकारी होंगे।

इस संबंध में बिहार सरकार के नगर पालिका प्रशासन निदेशालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग की अधिसूचना में बताया गया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 12 (8) के प्रावधानों के तहत नगर निकायों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत से 6 माह की अवधि तक ही शेष रहने या उक्त अवधि के उपरांत संबंधित नगर निकाय के भंग हो जाने के फल स्वरुप सभी शक्ति और कृतियों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है।

आपको बता दें कि दिनांक 28 दिसंबर 2020 को सीतामढ़ी नगर परिषद, नगर पंचायत डुमरा एवं निकटवर्ती 17 मौजों को सम्मिलित कर नगर निगम सीतामढ़ी का गठन किया गया था। नगर निगम गठन की अधिसूचना के बाद से निगम में शामिल होने वाले सभी पंचायतों में पंचायत चुनाव पर भी रोक लगा दी गई थी।

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