बिहार में बिना मान्यता के चल रहे 94 प्राइवेट स्कूलों पर अब जल्द ही ताला लगने वाला है। ऐसे स्कूलों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई होगी। इन्हें किसी भी हालत में बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने यह निर्देश दिया।

वही इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में कराने का भी आदेश दिया गया। केके पाठक के निर्देश के बाद डीपीओ ने बंद होने वाले प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करने के लिए पत्र जारी किया।

बता दें कि 330 प्राइवेट स्कूलों में 236 स्कूल संचालक ने मान्यता ले ली लेकिन 94 स्कूल के मालिक ने अभी तक प्रस्वीकृति नहीं ली है। जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने 94 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। एक सप्ताह के भीतर इन स्कूलों को बंद किया जाएगा।

इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़े इसके लिए तमाम बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराने का भी निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से दी गयी है। वही सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों की जांच करने का आदेश भी दिया गया है। यह रिपोर्ट तीन दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करने को कहा गया है। यदि और कोई स्कूल बिना मान्यता के चल रहा होगा तो उसे भी बंद कराया जाएगा।

INPUT : FIRST BIHAR