पटना. कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए बिहार सरकार ने अनलॉक 8 (Unlock 8) के तहत नया गाइडलाइन जारी किया है. आपदा प्रबंधन समूह ने बैठक कर निर्देश जारी करते हुए शादी-विवाह के कार्यक्रम में डीजे बजाने और बारात निकालने पर पाबंदी जारी रखी है. आपदा प्रबंधन (Disaster Management) समूह ने बताया की शादी विवाह में ना तो डीजे बजाया जा सकता है और ना ही खुली सड़क पर बारात लगाई जा सकती है, हालांकि वैवाहिक कार्यक्रम और श्राद्ध के कामों में जुटने वाले लोगों की सीमा खत्म कर दी गई है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है.

लगातार बिहार में हो रहे वैक्सीनेशन और कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि शादी-विवाह कार्यक्रम से तीन दिन पहले स्थानीय थानों को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा. अनलॉक 8 के तहत तमाम दिशा निर्देश एक सप्ताह यानी 16 नवम्बर से 22 नवम्बर तक लागू रहेगा. वैसे राज्यो से जहां कोरोना के मामले अधिक है वहां से आने वालों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी. राज्य की सीमाओं, एयरपोर्ट, स्टेशन और बस स्टैंड पर अनिवार्य रूप से कोरोना के जांच किये जायेंगे.

कोरोना गाइडलाइन के तहत पहली से लेकर के 12वीं तक के सभी स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोलने की इजाजत दे दी गई है. अनलॉक 8 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों को बुलाकर पढ़ाने की इजाजत दी गई है. स्कूल और कॉलेजों में होने वाली परीक्षाएं कोविड-19 के पालन करते हुए ले जा सकेंगे.

नए गाइडलाइन के तहत तमाम दुकान और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खोलने की इजाजत दे दी गई है. दुकान में काम करने वाले लोगो को मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही दुकानों में सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखना होगा.
