बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अनलॉक- 7 में लगाए गए प्रतिबंध को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया है. 16 नवंबर से 22 नवंबर तक के लिए गाइडलाइन्स(Bihar Covid-19 Guidelines ) जारी की गई है. जिसमें विवाह समारोह (Marriage Guidelines) में डीजे और बारात पर रोक जारी रखी गई है. हालांकि नये आदेश में अतिथियों की संख्या का कोई जिक्र नहीं किया गया है.

शादी-विवाह के लिए मंगल तिथियां (shadi shubh muhurat) सामनेआ चुकी है. चातुर्मास के दौरान बंद रहे शादी-विवाह, मुंडन जैसे शुभ काम देवउठनी एकादशी (14 नवंबर 2021) से शुरू हो गये हैं. लेकिन लगन (Lagan in 2021)के इस दौर में भी लोगों को सावधानी बरतनी ही होगी. सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पहले की तरह अभी 22 नवंबर तक के लिए बारात और डीजे पर रोक लगा दी है. नये आदेश में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि समारोह में अतिथियों की संख्या कितनी होगी. लेकिन समारोह में कोविड गाइडलाइन्स के अनुकूल व्यवहार करने की सलाह दी गई है.

शादी-विवाह के लिए मंगल तिथियां (shadi shubh muhurat) सामनेआ चुकी है. चातुर्मास के दौरान बंद रहे शादी-विवाह, मुंडन जैसे शुभ काम देवउठनी एकादशी (14 नवंबर 2021) से शुरू हो गये हैं. लेकिन लगन (Lagan in 2021)के इस दौर में भी लोगों को सावधानी बरतनी ही होगी. सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पहले की तरह अभी 22 नवंबर तक के लिए बारात और डीजे पर रोक लगा दी है. नये आदेश में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि समारोह में अतिथियों की संख्या कितनी होगी. लेकिन समारोह में कोविड गाइडलाइन्स के अनुकूल व्यवहार करने की सलाह दी गई है.

विवाह की पूर्व सूचना कम से कम तीन पहले अपने स्थानीय थाने में देनी होगी. वहीं सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति भी अनिवार्य रुप से लेनी होगी. सिनेमाहॉल के लिए भी अभी सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया गया है. 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ ही सिनेमाहॉल संचालित किये जाएंगे.

क्लब, जिम और स्विमिंग पूल में भी क्षमता से आधी संख्या में ही लोगों को जाने की अनुमति रहेगी. रेस्तरां और खाने की दुकानों में भी क्षमता से 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठाने की अनुमति दी गई है. वहीं सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालयों में कोराना वैक्सीन का डोज ले लिये लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा. सार्वजनिक परिवहनों में सीट की संख्या इतने ही लोगों को बैठाया जा सकेगा.खड़े रहकर यात्रा करने की इजाजत नहीं मिलेगी. वहीं बाजार में शारीरिक दूरी और मास्क के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी.