सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में आगामी 28 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। अपनी ताकत को दिखाने में प्रत्याशी यह भी भूल गए की आदर्श आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। गली-गली में पोस्टर-बैनर लगा दिए गए हैं।

शहर के मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों पर प्रत्याशियों ने फ्लेक्स बैनर लगवाए हैं। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। इस खबर को सीतामढ़ी लाइव ने 2 दिन पहले प्रमुखता से दिखाया था जिसपर प्रशासन में प्रत्याशियों को हिदायत दी है।

सोमवार को निगम के निर्वाची पदाधिकारी सह डीडीसी विनय कुमार ने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि नगरपालिका निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है।

कहा कि किसी अभ्यर्थी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन परिणाम तक आदर्श आचार संहिता लागू है। उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव प्रचार के क्रम में धर्म, संप्रदाय जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। धार्मिक, जातीय, भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लेंगे।

डीडीसी ने कहा कि उपासना स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा। किसी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं, आलोचना उसकी नीति और कार्य तक सीमित रहे। मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पोस्टर, इश्तहार, पंपलेट आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए।

मतदाता को रिश्वत / पारितोषिक देना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार, मतदाता को बूथ पर ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग, मतदाता का प्रतिरूपण इत्यादि नगरपालिका अधिनियम- 2007 के अंतर्गत अपराध है। ऐसा करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग सर्वथा वर्जित है।

किसी की निजी संपत्ति (भवन, भूमि, दीवार आदि) का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारा लिखने आदि के लिए नही किया जाएगा। बताया गया कि किसी राजनीतिक दल के नाम या झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी के बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा।

लाउडस्पीकर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजा जा सकते हैं। सभा के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। नुक्कड़ सभा के लिए भी निर्वाची अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जुलूस का उद्गम, रूट, समय समाप्ति आदि की सूचना निर्वाची अधिकारी को तथा स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य होगा।

आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व सीतामढ़ी लाइव ने शहर में निगम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस मामले में डीपीआरओ ने कहा था कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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