बिहार के दानापुर स्थित लेखानगर का एक दिव्यांग बच्चा अर्जित अब अमेरिका जाएगा. अमेरिका के वाशिंगटन से आए दंपती ने एक मासूम बच्चे को गोद लिया है. दानापुर के एसडीओ प्रदीप कुमार ने कानूनी प्रक्रिया के बाद दंपती के हाथों 3 साल के अर्जित को सौंप दिया. बताया जा रहा है कि आज से 3 साल पहले 2019 के दिसंबर में इस बच्चे को किसी ने कड़कड़ाती ठंड में रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था. इसी बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेने के लिए एक दंपती अमेरिका के वाशिंगटन से दानापुर पहुंचे थे.

लेखानगर में अवस्थित सृजन विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में जाकर 3 साल के दिव्यांग बच्चे अर्जित को गोद लिया. 3 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद आज यह मौका मिला है. जब दानापुर के एसडीओ प्रदीप कुमार के हाथ इन्हें बच्चा सौंप दिया गया.

एसडीओ प्रदीप कुमार ने कहा, आईएस बनने के बाद यह मेरा पहला मौका है कि किसी बच्चे को मैं विदेश से आए मेहमान को में गोद देने का काम कर रहा हूं. मुझे कहीं सुखद अनुभव हो रहा है. साथ ही अमेरिकी दंपती डॉक्टर करलिनराय मिलर और उनके पति कथलीन शुबलियन ने कहा कि हमें काफी खुशी महसूस हो रही है कि हमने एक बच्चे को गोद लिया. अमेरिकी दांपती के पास पहले ही 3 बच्चे हैं और अब यह चौथा बच्चा उनका होगा.

जिला उपनिदेशक बाल संरक्षण विभाग के उदय कुमार ने कहा कि वाशिंगटन से आए मेहमानों ने 3 वर्ष पहले इस बच्चे को गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी. बुधवार को प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चे को एसडीओ प्रदीप कुमार के हाथों सौंप दिया गया. साथ ही उदय कुमार ने कहा कि किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए एक प्रक्रिया होती है. उसी प्रक्रिया के साथ हमें बच्चे को गोद लेना चाहिए. बहुत से लोग रोड पर मिले बच्चे को गोद ले लेते हैं वह सही नहीं है.

संस्था के निदेशक सरिता कुमारी ने कहा कि 2019 में इस बच्चे को विक्रम इलाके में पाया गया था, इसकी प्राकृतिक रूप से ओठ कटे हुए थे और बायां हाथ भी कटा हुआ था. इसे संस्था में लाया गया और उस दौरान आए ओर अमेरिकी दंपति ने इस बच्चे को गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी. जिसके बाद प्रतिक्रिया पूरा होने के बाद आज बच्चे को उन्हें गोद सौंपा जा रहा है. बहरहाल, बच्चे के जीवन में नई खुशियां आई हैं और अपने माता-पिता के साथ खेलने कूदने लगा है. यही खेलकूद अमेरिका के वाशिंगटन में करेगा. लोगों को भी दत्तक पुत्र को गोद लेकर नई लकीर खींचनी चाहिए.

Input:- News 18