सीतामढ़ी में आगामी नगर पालिका निर्वाचन के परिपेक्ष्य में सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने निर्देश दिया है।

डीएम ने कहा कि सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन स्थानीय थाना में 15 और 16 दिसंबर में किसी दिन थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में कराना है। उक्त समय सीमा के अंतर्गत अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु इस जिला के शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर आधारित शस्त्रों का थाना वार भौतिक सत्यापन के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है।

प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित थानों में 15 से 16 दिसम्बर तक 11 बजे पूर्वाहन से 3 अपराह्न तक शस्त्र सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात सत्यापन प्रतिवेदन जिला को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

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