अगर आप अपने गांव में घर बनाना चाह रहे हैं तो ये न्यूज़ आप के लिए है. बिहार में अब शहरों की तरह गांवों में भी मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा. इसको लेकर बिहार सरकार कानून बदलने पर भी विचार रही.

इस कानून में एक ख़ास सीमा के बाद ऊंचे भवनों के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा. हालांकि तय सीमा से कम मकानों के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा. इसके लिए बिहार सरकार पंचायती राज कानून, 2006 में संशोधन कर सकती है.

अभी गांवों में नहीं है ऐसा कोई भी प्रावधान

फिलहाल बिहार में गांवों में मकान बनाने के लिए किसी भी तरह का मैप पास कराना जरूरी है. हालांकि अब राज्य के गांवों में भी बड़े-बड़े मकान बनने लगे है, जिस वजह से राज्य सरकार को ये फैसला करना पड़ रहा है. इसके लिए नीतीश सरकार पंचायती राज विभाग ने कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है.

अधिकारियो ने कही ये बात

इसको लेकर विभाग के पदाधिकारी ने कहा है कि फिलहाल मकान का मैप पास करने का अधिकार पंचायती राज कानून में नहीं है, इसी वजह से अब कानून में संशोधन किया जा रहा है. जिसके बाद ये अधिकार पंचायती राज के पास आ जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पेश किए जा सकता है. कानून में संशोधन हो जाने के बाद इसको लेकर नियमावली भी बनाई जाएगी. इस नियमावली में सारी शर्तें और अधिकार का उल्लेख किया जाएगा.

कितना हो सकता है शुल्क

माना जा रहा है कि शहरी क्षेत्र की तरह ही ग्रामीणों क्षेत्र में भी घर का नक्शा पास कराने के लिए सामान्य शुल्क देना पड़ सकता है. इसको लेकर अभी तक कोई भी शुल्क तय नहीं हुआ है. विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये शुल्क बहुत सामान्य होगा.

INPUT : ZEE NEWS