अब लुंगी व चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर यातायात पुलिस या परिवहन अधिकारी चालान नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है। जिसके तहत अब चालकों को काफी आजादी दी गई है। अब अंंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां वाहन चालकों के ऊपर से हटा ली गई हैं।

केंद्र सरकार अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम को हटाने को लगातार काम कर रही है। उसके स्थान पर नये नियम बनाकर लागू किए जा रहे हैं। जिसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में सुधार किया गया है। अंग्रेजों के समय बनाए गए नियम के अनुसार वाहन चलाने वालों को कड़े नियम पालन करने होते थे। जिसमें चालक लुंगी बनियान, आधी बाह की शर्ट व चप्पल पहनकर वाहन नहीं चला सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये जुर्माना का प्रविधान था।

अंग्रेजों के नियमों से लोगों को थी
बनाए गए नियम के अनुसार वाहन चलाते समय वाहन चालक पैंट, फुल आस्‍ती की शर्ट के साथ जूता पहनना अनिवार्य था। इसी आधार पर बस चालकों का ड्रेस कोड बनाया गया है। वहीं देश में काफी लोग लुंगी, घोती, साड़ी पहनकर वाहन चलाते हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नियम में संशोधन किया है, जो शीघ्र ही लागू हो जाएंगे।

केंद्रीय परिवहन मंत्री के कार्यालय की ओर से ट्वीट कर दी जानकारी
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय की ओर से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई। अब चालक लुंगी, धोती, साड़ी, हाफ शर्ट व चप्पल पहनकर वाहन चला सकते हैं। पुराने नियम में सभी प्रकार के वाहन में अतिरिक्त बल्ब रखने का प्रविधान था, उसे भी समाप्त कर दिया है। नये नियम में गाड़ी के आगे का शीशा गंदा होने पर भी वाहन का चालान नहीं किया जाएगा। ई-चालान से ये सभी कालम हटा दिए जाएंगे। यात्री वाहन, स्कूल वाहन चलाने के लिए ड्रेस कोड लागू रहेगा।

आदेश मिलते ही लागू होंगे नए नियम

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आरके सिंह ने कहा कि अभी तक लुंगी और चप्पल आदि पहनकर वाहन चलाने पर चालकों को चालान किया जाता था। नये नियम लागू करने के संबंध फिलहाल को पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलते नये नियम लागू हो जाएगा।