पटना. पूरे प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 फरवरी तक की जायेगी. खाद्य विभाग ने इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक खरीफ वर्ष 2021-22 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. पिछले समर्थन मूल्य की तुलना में इस बार दोनों श्रेणी के धान में 25-25 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत में इजाफा किया गया है.

अधिसूचना के मुताबिक एक नवंबर से 15 फरवरी तक कोशी एवं पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों में खरीदी शुरू की जायेगी. 10 नवंबर से 15 फरवरी तक खरीदी तिरहुत ,दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में और 15 नवंबर से 15 फरवरी तक राज्य के शेष सभी जिलों में धान खरीदी की जायेगी. सीएमआर यानी चावल की प्राप्ति एक नवंबर से 30 जून 2022 तक की जा सकेगी. इसे विशेष परिस्थितियों में 31 जुलाई तक बढ़ाया जा सकेगा.

धान खरीदी का लक्ष्य 30 लाख टन चावल( 45 लाख टन धान) रखा गया है. धान क्रय केंद्रों पर किसानों से फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासबुक की छाया प्रति ,ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रमाण पत्र में कोई एक दस्तावेज जरूरी होगा. गैर रैयत किसान किसान खरीदी केंद्रों पर स्व जनित घोषणा पत्र पर किसान सलाहकार अथवा वार्ड सदस्यों के हस्ताक्षर करा कर अधिकतम 100 क्विंटल धान बेच सकेंगे.

निबंधित रैयती किसान स्व घोषणा पत्र के आधार पर अधिकतम 250 क्विंटल धान बेच सकेंगे. 17 फीसदी तक नमी वाले धान की खरीदी की जा सकेगी. पूरी अधिप्राप्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी. कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि संबंधी विवरण अपलोड किया जाना जरूरी है. भुगतान ऑन लाइन पीएफएमएस के माध्यम से होगा. किसानों की सुविधा तथा धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता के लिए सहकारिता विभाग ने एक मोबाइल एप का निर्माण किया है.

किसान इसका भी फायदा उठा सकता है. किसान अपनी पसंद के किसी भी पैक्स पर धान बेच सकेंगे. किसानों को पीएफएमएस के जरिये 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जायेगा. जिला टास्क फोर्स की तरफ से यथा संभव चावल मिलों की टैगिंग की जायेगी. खाद्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों से कहा है कि बिचौलियों को धान खरीदी से दूर रखने उचित कदम उठाये जायें.

INPUT : PARBHAT KHABAR