खबर बिहार के बहुचर्चित राजदेव रंजन हत्याकांड से जुड़ी हुई। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड से जुड़े गवाहों की पेशी मुजफ्फरपुर स्थित विशेष अदालत ने नहीं हो पाने के कारण कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में लंबे समय से गवाह को हाजिर नहीं करने पर मंगलवार को प्रभारी विशेष कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। इसके आदेश के बाद सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक को अगली तारीख पर विशेष कोर्ट में उपस्थित होकर गवाह नहीं हाजिर करने के संबंध में जवाब देना होगा। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को करेगा।

नोटिस का आदेश विशेष कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद कुमार सिन्हा की ओर से 21 सितंबर को आरोपितों को बेल देने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। अर्जी में अधिवक्ता ने लंबे समय से गवाह को हाजिर नहीं किए जाने पर सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोपितों को बेल देने की मांग की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर जेल में बंद मो. अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के अलावा मुजफ्फरपुर जेल में बंद पांच अन्य आरोपितों की पेशी विशेष कोर्ट के समक्ष हुई।

आपको बता दें कि 13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में आशा रंजन में सीबीआई जांच की मांग की और फिर राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला। सीबीआई ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत आठ आरोपितों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट की थी। गंभीर बिमारी से दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी।