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बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है. सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के तमाम अधिकारी और मंत्री भी शराब नहीं पीने की शपथ ले चुके हैं. वहीं कई कार्यक्रमों में अलग-अलग जिलों के मुखिया, उपमुखिया समेत तमाम दूसरे जनप्रतिनिधि भी शराब नहीं पीने की शपथ लेते नजर आ जाते हैं. ऐसे ही एक उपमुखिया हैं जिन्होंने बीते 29 दिसंबर को उपमुखिया बनने के बाद शराब नहीं पीने और न ही किसी को पीने देने की शपथ ली थी. लेकिन, शपथ लेने के 11 दिन बाद ही उपमुखिया शराब के नशे में गिरफ्तार हो गए. दरअसल जमुई में शराबबंदी कानून के तहत एक उपमुखिया को शराब के नशे में भौड गांव से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार उप मुखिया का नाम उपेंद्र यादव बताया गया है. गिरफ्तार उपेंद्र यादव खैरा प्रखंड के रायपुरा पंचायत का उप मुखिया हैं.


जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि उप मुखिया शराब के नशे में धुत है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उपेंद्र यादव को गिरफ्तार किया. फिर उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई. इस मामले में खैरा थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उप मुखिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.


मद्य निषेध विभाग ने दी थी सूचना
बता दें, बीते 29 दिसंबर को खैरा प्रखंड कार्यालय परिसर के सभागार में गिरफ्तार उपेंद्र यादव ने उप मुखिया के रूप में रायपुरा पंचायत के मुखिया के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष शराबबंदी कानून को धरातल पर उतारने की शपथ ली थी. 29 दिसंबर को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस शख्स को शराबबंदी कानून को लेकर शपथ दिलाई थी. लेकिन, शपथ लेने के 11 दिन बाद ही उप मुखिया को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई मद्य निषेध विभाग पटना के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर की है.