वृद्धजनों के लिए बुढ़ापे में पेशन एक बड़ा आर्थिक सहारा होता है. बिहार सरकार भी बूढ़े बुजुर्गों को अपनी योजना के अंतर्गत हर माह आर्थिक सहायत देती है. बिहार सरकार की ये आर्थिक सहायता दो भागों में है. पहला 60 वर्ष से 79 वर्ष के बुजुर्गों लोगों को 400 रुपए प्रति माह और दूसरा 80 वर्ष या इससे ज्यादा वर्ष के बुजुर्गों लोगों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन के रुप में दी जाती है. अगर आप की उम्र भी 60 वर्ष या इससे ज्यादा है तो आप भी बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हम इसके आवेदन करने के लिए जरुरी पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताते हैं.
आवेदक की पात्रता
-बिहार का निवासी
-किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी न हो
-आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा
-आवेदक के पास बैंक खाता हो
जरुरी दस्तावेज

-आवेदक का आधार कार्ड
-आवेदक का मोबाइल नंबर
-आवेदक का बैंक अकाउंट डिटेल
-आयु प्रमाण पत्र
-निवास प्रमाण पत्र
-वोटर आईडी कार्ड
-पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
-आवेदन के लिए अधिकारिक वेबसाइड https://www.sspmis.bihar.gov.in/ जाएं
-वेबसाइड के पेज पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करें
-अब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आधार सत्यापन करें
-सत्यापन के लिए एक फार्म खुलेगा
-फार्म में हर जानकारी सही सही भरें
-भरने के बाद आधार पर क्लिक करें
-अब रजिस्ट्रेशन फार्म आपके सामने होगा
-रजिस्ट्रेशन फार्म भर कर Submit करें
-अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है.