पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की टीम को अर्पिता मुखर्जी (Arpita) के फ्लैट से अकूत खजाना मिला है. हालांकि इस बारे में अर्पिता का कहना है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी. लेकिन सिर्फ इतना कह देने भर से वो कानूनी शिकंजे से बच नहीं सकती. ऐसे में आपको यह जरूरी जानकारी देते चलें कि अपने देश में घर में कैश और गोल्ड रखने की लिमिट सरकार ने तय कर रखी है, जिसके लिए आपको कोई सोर्स बताने की जरूरत नहीं है. हालांकि इस तय लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर आपको उसका सोर्स बताना ही होगा कि आखिर आपने वो कहां से और कैसे हासिल किया. यानी अगर आप भी कैश और गोल्ड रखने के शौकीन हैं तो ये जान लीजिए कि लिमिट से ज्यादा नकदी और सोना रखना भारी पड़ सकता है.

देश में ये कोई पहली घटना नहीं

अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिले ‘नोटों के पहाड़’ की गिनती के लिए ED को बैंक से मशीन मंगानी पड़ीं. वहीं पांच किलो से ज्यादा गोल्ड बार, ज्वैलरी और सोने का पेन मिलने से हर कोई दंग है. रेड के बाद अर्पिता की दलील है कि उन्हें गोल्ड की जानकारी नहीं थी. हालांकि देश की ये कोई पहली घटना नहीं है, जब इतना भारी कैश और गोल्ड मिला हो. ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि लोग अपने घर पर बिना किसी दिक्कत के कितना गोल्ड और कैश रख सकते हैं. आखिर इसकी लिमिट क्या है. 

क्या कहता है कानून?

वैसे तो घर पर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से मनचाहा कैश रख सकता है. लेकिन अगर कोई कानूनी सवाल उठेगा तो आपको उस पैसे का पूरा सोर्स बताना होगा कि आपने किस जरिये से उस रकम को कमाया है. सरकारी नियमों के मुताबिक घर में रखे कैश का सोर्स बताना जरूरी है. अगर कोई ये जानकारी नहीं दे पाता है, तो फिर 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. नए नियमों के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में कैश में 20 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है. सीबीडीटी के मुताबिक कोई एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी. ऐसा करने पर 20 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं की जा सकती है. 

सोना रखने का नियम

भारत में वर्तमान में जारी सरकारी दिशा निर्देशों और नियमकायदों के मुताबिक देश में विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, जबकि अविवाहित महिला 250 ग्राम और विवाहित पुरुष 100 ग्राम सोना रख सकते हैं. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी. इस लिमिट में कोई सोना रखता है, तो आयकर विभाग (IT) उसे जब्त नहीं करेगा. वहीं अगर इस लिमिट से ज्यादा गोल्ड घर में मिलता है, तब उसका सोर्स बताना पड़ेगा. वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक सोर्स की जानकारी देने पर गोल्ड ज्वैलरी (Gold Jewelry) रखने पर रोक नहीं है. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट (IT Act) 1961 के सेक्शन 132 के मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारियों के पास ये अथॉरिटी है कि वह लिमिट से ज्यादा ज्वैलरी होने पर उसकी जब्ती भी कर सकते हैं. हालांकि अगर आपको विरासत में ज्वैलरी मिलती है तो ये टैक्स के दायरे में नहीं आती. हालांकि इस सूरत में भी यह साबित करना होगा कि ये विरासत में ही मिली है.