डीएम मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में शुक्रवार को आगामी दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर बैठक हुई। डीएम ने अधिकारियों को बताया गया कि 125 डेसीबल से कम क्षमता वाले पटाखे ही मान्य होंगे। प्रशासन ने इसको लेकर हिदायत भी दी है।

कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे बनाने और बेचने पर प्रतिबंध है। शहर में बिक रहे पटाखों के अवैध निर्माण एवं भंडारण को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने अंचलाधिकारी से कहा है कि अपने-अपने इलाकों में इसकी जांच कर लें।

डीएम ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पटाखा बनाने को लेकर जिले में किसी को भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। यदि कोई अवैध रूप से पटाखा निर्माण कर रहा है तो उस पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनजीटी के गाइडलाइन का अनुपालन कराया जाएगा।

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