बिहार में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर अब चहलकदमी शुरू हो गयी है. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग अब वोटरों के मतदाता सूची का काम तेजी से बढ़ा रही है. 28 मई से मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है. मतदाता इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. या फिर संशोधन भी करवा सकते हैं. वहीं किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची से हटवाया भी जा सकता है.

मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का मौका बिहार के वोटरों के पास है. नगर निकाय चुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. नगरपालिका मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 28 मई से होना है. दावा आपत्ति 10 जून तक होंगे. अगर किसी मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं किया जा सका है तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

अगर आप 1 जनवरी 2022 को या उससे पहले 18 साल उम्र के हो चुके हैं तो अपना नाम सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.सूची में दर्ज कोई त्रुटि या अशुद्धि के लिए संशोधन भी करा सकते हैं. अगर सूची में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम आ गया हो तो उसे हटवा भी सकते हैं.

ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन:

  • मतदाता अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सीधे निबंधन पदाधिकारी(अनुमंडल पदाधिकारी)/ रिवाईजिंग अथॉरिटी (प्राधिकृत पदाधिकारी) को दे सकते हैं.
  • सारे प्रपत्र निबंधन पदाधिकारी(अनुमंडल पदाधिकारी)/ रिवाईजिंग अथॉरिटी(प्राधिकृत पदाधिकारी) के कार्यालय में उपलब्ध है या फिर आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
  • आवेदन जमा करने पर पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:

  • मतदाता आयोग की वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में भी आवेदन कर सकते हैं.
  • आवेदन करने के बाद स्वत: यूनिक नम्बर प्राप्त होंगे. इसी यूनिक नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं.

निर्धारित प्रपत्र जिसमें आवेदन देना है:

  • मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए: प्रपत्र-2
  • किसी मतदाता से जुड़े विशिष्टियों के संशोधन के लिए: प्रपत्र-2A
  • किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए: प्रपत्र-3

महत्वपूर्ण तिथि:

  • प्रारूप प्रकाशन की तिथि: 28 मई 2022
  • दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि: 28 मई से 10 जून तक
  • दावा आपत्ति का निष्पादन: 4 जून से 16 जून तक
  • मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 23 जून 2022

144 नगर निकाय की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के अनुसार, वर्तमान में कुल 144 नगर निकाय की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है. इन नगर निकायों की सूची आयोग की वेबसाइट पर है.