How To Get Back Money Transferred To Wrong Account: आज ज्यादातर लोग अपने मोबाइल पर इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) और यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल पैसे के लेनदेन के लिए कर रहे हैं.

केंद्र सरकार भी यूपीआई और नेट बैंकिंग के इस्तेमाल को लेकर काफी प्रचार कर रही है. आपको पता है कि यूपीआई और नेट बैंकिंग करते समय गलती से अगर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में पैसे चले जाते है, तो क्या करना चाहिए?

आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं, तो आपको 48 घंटे के अंदर पैसे रिफंड हो सकते हैं. आप UPI और नेट बैंकिंग करने के बाद अपने स्मार्टफोन पर प्राप्त मैसेज को कभी डिलीट न करें. इस मैसेज में PPBL नंबर होता है. जो कि पैसे रिफंड लेने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है.

गलती से गलत खाते में पैसे चले जाने के बाद सबसे पहले अपने बैंक में कॉल करके इसकी सारी जानकारी और PPBL नंबर दर्ज करवाएं. आपको पूरे मामले के बारे में जानकारी देनी होगी.

अगर बैंक आपके पैसे वापस दिलवाने में मदद नहीं करें, तो ऐसे में आप bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं. अगर गलती से किसी गलत खाते में पैसे चले जाएं, तो इसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में दे सकते है. इसमें आपको खाता संख्या, खाता धारक का नाम, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी.

आप आप ब्रांच मैनेजर के नाम एक पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है. इसमें वह अकाउंट नंबर लिखे जिसमें पैसे गए हैं, उस अकाउंट नंबर की भी जानकारी दें जिसमें पैसे भेजने चाहते हों. इसके बाद Transaction Reference Number, Date of Transaction, Amount, और IFSC Code लिखना बहुत जरूरी है.

यूपीआई और नेट बैंकिंग करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. यूपीआई करते समय यह सुनिश्चित करें ले कि जिसे पैसे भेज रहे हैं, उसका नाम और अकाउंट नंबर बिलकुल सही होना चाहिए. UPI करते समय क्यूआर कोड (QR Code) से स्कैन के बाद दुकानदार से उनका नाम पूछकर दोनों को जरूर मिला लें.

जिससे सुनिश्चित हो सकेगा, आप जिसे पैसे भेज रहे हैं वह सही खाता संख्या है या नहीं. नेट बैंकिंग करते समय जल्दीबाजी बिलकुल न करें. नेट बैंकिंग और यूपीआई करने के बाद प्राप्त होने वाले मैसेज को सेव करके रखें.

INPUT : ABP NEWS