सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रशासन की ओर से दो बार शस्त्र सत्यापन का मौका दिया गया था, इसके बाद भी जिले में 75 लोगों ने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया।

इस मामले पर कार्रवाई करते हुए डीएम रिची पांडे ने 75 लोगों के आर्म्स लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत तत्काल प्रभाव से शस्त्र अनुज्ञप्ति के निलंबन का आदेश दिया गया है।

आदेश के अनुसार निलंबित किए गए लाइसेंस धारक को शस्त्र अविलंब संबंधित थाना में जमा करना होगा अन्यथा उन पर आयुध अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश दिया गया कि आर्म्स जमा नहीं करने की स्थिति में शस्त्र जप्त करने की कार्रवाई करें।

बता दें कि लोकसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सीतामढ़ी जिला के शस्त्रधारियों पर धारित शस्त्रों का सत्यापन कराया गया था। संबंधित थानों से अंतिम प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 75 अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है।

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