पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को जाति आधारित जनगणना पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह फैसला जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सुनाया है।

अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। पटना हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश है। पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जाति आधारित जनगणना पर अगले आदेश तक के लिए तत्‍काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना के तहत अब तक जुटाए गए डेटा के शेयर और इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी है।

INPUT : JAGRAN