बिहार में शराबबंदी कानून को मुस्तैदी के साथ लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि अब राज्य के अंदर 36 नए उत्पाद थाने खोले जाएंगे। दरअसल, बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है।

राज्य के अंदर शराब पीना या शराब से जुड़ा हुआ कोई भी धंधा करना कानून जुर्म है। उसके बाद भी राज्य में आए दिन इस नियमों के उल्लंघन की खबरें निकल कर सामने आती रहती है। अब इसी पर लगाम लगाने को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य के अंदर अनुमंडल स्तर पर भी उत्पाद थाने खोले जाएंगे।

राज्य के अंदर अनुमंडल स्तर 36 नए थाने खोले जाएंगे। इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने आदेश जारी कर दिया है। मालूम हो कि, बिहार में वर्तमान में उत्पाद थानों की संख्या 44 है जो अधिकांश जिला स्तर पर ही है।

ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया कि अनुमंडल स्तर पर भी नए 36 थाने खोले जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय लिया कि फिलहाल वैसे अनुमंडल को खास तौर पर चुना जाएगा जहां अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियां अधिक होती है।

INPUT : FIRST BIHAR