महांतो, खान और पप्पू को आईपीसी की धारा धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (सबूत नष्ट करने) के तहत अरेस्ट किया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि तीनों कर्मी बालासोर जिले में तैनात हैं.

दरअसल बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को शाम सात बजे के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी. इसके बाद इसकी चपेट में बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी. इस रेल दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हो गई थी और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

रेलवे की रिपोर्ट में क्या आया था?
रेलवे ने भीषण ट्रेन हादसे के बाद जांच के लिए कमेटी गठित की थी. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इस कमेटी ने पाया है कि हादसे की मुख्य वजह ‘गलत सिग्नलिंग’ थी.

रेलवे की रिपोर्ट में क्या आया था?
रेलवे ने भीषण ट्रेन हादसे के बाद जांच के लिए कमेटी गठित की थी. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इस कमेटी ने पाया है कि हादसे की मुख्य वजह ‘गलत सिग्नलिंग’ थी.

रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) की ओर से रेलवे बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नलिंग कार्य में खामियों के बावजूद, यदि दुर्घटना स्थल बाहानगा बाजार के स्टेशन प्रबंधक ने एस एंड टी कर्मचारियों को दो समानांतर पटरियों को जोड़ने वाले स्विचों के ‘बार-बार असामान्य व्यवहार’ की सूचना दी होती, वे उपचारात्मक कदम उठा सकते थे.

Input: ABP news