बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब सामान्य ई-चालान के अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) भी निलंबित किया जा सकता है। एक YouTube वीडियो के माध्यम से, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए एक नए SOP की घोषणा की है।

बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब सामान्य ई-चालान के अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) भी निलंबित किया जा सकता है। एक YouTube वीडियो के माध्यम से, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए एक नए SOP की घोषणा की है।

अधिकारियों ने कहा कि बिना हेलमेट पहले दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर न केवल ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा बल्कि ऐसे लोगों को यातायात नियमों के बारे में दो घंटे का जागरूकता वीडियो देखना भी अनिवार्य होगा।

पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने अपने फेसबुक लाइव सत्र में घोषणा की थी कि बिना हेलमेट के सवारी करना खतरनाक है और उन्होंने अपराधियों के खिलाफ तेज गति से वाहन चलाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। चर्चा के बाद, प्राथमिकी दर्ज न करने का निर्णय लिया गया, लेकिन एक एसओपी लागू किया गया।