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सीतामढ़ी के डीएम को दो बार आदेश के बावजूद जवाब दायर नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट ने सीतामढ़ी के डीएम के खिलाफ प्रथम दृष्टया अम्मानना का मामला करार देते हुए 15 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय कुमार झा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीतामढ़ी के डीएम को बुधवार (15 दिसंबर) को हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे पूर्व दो बार सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने डीएम को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे।

याचिकाकर्ता संजय कुमार झा ने बोखरा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यों के सिलसिले में राज्य सरकार की ओर से भुगतान लंबित रहने पर रिट याचिका दाखिल की थी। इस मामले में बिहार सरकार, सीतामढ़ी के डीएम, अतिरिक्त (सहायक) कलेक्टर, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी और बोखरा के अंचलाधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है।

इससे पहले 26 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं हुआ तो डीएम को खुद कोर्ट में हाजिर रहना होगा। 8 दिसंबर को हुई अगली सुनवाई में ना तो जवाब दायर हुआ और नहीं डीएम कोर्ट में उपस्थित हुए थे।

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