अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) छह सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ज्योति कुमारी ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट में दोषी युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 11.60 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजा पाया प्रमोद साह जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के विशनुपर धोधनी गांव निवासी जगदेव साह का पुत्र

कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट व भादवि की अलग-अलग कुल चार धाराओं में सजा सुनायी है. चार पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

छह पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं मिलने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास, भादवि की धारा 376 में पड़ेगा. फैसले में कोर्ट ने कहा है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अर्थदंड की राशि में आधी राशि पीड़िता को देय होगा.

साथ ही पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से सरकार द्वारा देय सात लाख की राशि का भुगतान करने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है. मालूम हो कि इस मामले में कोर्ट ने आठ अप्रैल को दोनों पक्ष की दलीले सुनने के बाद मामले में आरोपित प्रमोद साह को दोषी करार दिया गया था.

मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अरमिल ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देव कुमार नें बहस किया. बता दें कि 13 वर्षीया नाबालिग लड़की ने 21 मई 2018 को महिला थाना में आवेदन देकर दुष्कर्म का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्राथमिकी में परसौनी थाना क्षेत्र के विशनपुर धोधनी गांव निवासी जगदेव साह के पुत्र प्रमोद साह को आरोपित किया था. बताया था कि नौ नवंबर 2017 को जब वह चापाकल पर पानी भर रही थी, तभी प्रमोद साह ने उसे जरूरी काम बताकर बुलाया.

वह पानी रखकर संध्या सात बजे जब प्रमोद साह के घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में ही प्रमोद साह मिल गया तथा जबरन कमरा में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया. साथ ही बताने पर भाई की हत्या करने की धमकी दी. वह डर से किसी को नहीं बतायी.

इस दौरान आरोपित ने चार से पांच बार उससे शारीरिक संबंध स्थापित किया, गर्भवती होने पर उसने मां को आपबीती सुनायी, जिसके बाद महिला थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गयी.

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