अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पंचम ज्योति प्रकाश की कोर्ट ने बुधवार को हिमांशु शेखर की हत्या मामले में दोषी रवि कुमार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. भादवि की धारा 302 में उक्त सजा मिली है. वहीं, 27 आर्म्स अधिनियम में पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

सजा पाया युवक बथनाहा थाना क्षेत्र के चकवा टोले चकौती गांव निवासी विजन सिंह का पुत्र है. फैसले में कोर्ट ने कहा है कि एक लाख रुपया सूचक को डीएलएसए के माध्यम से सहायता राशि दी जायेगी. साथ ही सभी सजा साथ साथ चलेगा और जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी

मालूम हो कि कोर्ट ने हत्या के मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 13 अप्रैल को युवक को दोषी करार दिया था. सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीनारायण झा ने बहस किया.

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