सीतामढ़ी में एक नाबालिग से रेप करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल, सीतामढ़ी कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश प्रकाश पासवान ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद दोनों आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार का आर्थिक दंड का सजा सुनाया।

इसमें जिले परसौनी थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी विन्देशर राय के पुत्र पप्पू राय और रामा राय के पुत्र मोहन राय शामिल है। जिन्हें पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और बीस-बीस हजार रुपये अर्थदण्ड दिए जाने की सजा सुनाया गया है। वहीं, अर्थदण्ड की राशि नही दिए जाने पर 5 वर्ष की अतरिक्त सजा होगी।

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में 22 जनवरी को रात्रि करीब आठ बजे में पीड़िता चापाकल पर पानी भर रही थी तभी चार लोगों के द्वारा जबरदस्ती सुनसान जगह पर ले जाया गया। जहां चारो युवकों द्वारा बारी-बारी से बलात्कार किया गया। मामले में परसौनी थाने में चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का प्राथमिकी दर्ज किया गया था।

हालांकि इस मामले में अभी भी दो आरोपी मेघु राय और राजू तिवारी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जिससे पुलिस पर सवाल भी उठ रहा है कि घटना के 4 साल 11 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बता दें कि कोर्ट ने मामले की पीड़िता को सात लाख रुपया सरकारी सहायता राशि देने का आदेश भी जारी किया है।

Input : Bhaskar.