अमाना पंचायत की मुखिया पर गुरुवार की देर रात हुई फायरिंग मामले में दोनों गुटों की ओर से थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. मुखिया मधुरेंद्र कुमार उर्फ संजय झा द्वारा दर्ज प्राथमिकी में पप्पू कुमार झा, कुंदन कुमार झा व पप्पू झा पर मिट्टी काटने के दौरान मारपीट व पिस्टल से फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है. कहा है कि झगड़ा के दौरान कुंदन के हाथ से पिस्टल जमीन पर गिर गया. जिसे मुखिया ने पिस्टल व गोली की खोखा के साथ पप्पू झा को पुलिस के हवाले कर दिया.

वहीं, दूसरे पक्ष की सुनीता देवी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में मुखिया मधुरेंद्र झा उर्फ संजय झा, भानु प्रकाश व रवि प्रकाश उर्फ मोनू झा को आरोपित किया गया है. कहा है कि मुखिया उसके निजी जमीन में चोरी से जेसीबी के द्वारा मिट्टी काटकर बेच रहा था.मिट्टी काटने से मुखिया को मना करने गए उसके पुत्र दुखभंजन झा उर्फ कुंदन झा को लोहे के रॉड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.

पुत्र को बचाने गए उसके पति रामकृष्ण झा उर्फ पप्पू झा को भी मारपीट करते हुए उसको अपहरण कर ले गया व कमर में पिस्टल खोंसकर उसका फोटो खींच लिया. बताया कि मुखिया के द्वारा मिट्टी काटने की शिकायत मनरेगा पीओ को गत 19 अप्रैल को लिखित आवेदन देकर किया था.

पीओ संजीव रंजन मिश्र ने बताया कि उन्होंने मुखिया द्वारा मिट्टी काटने को गलत ठहराते हुए रोजगार सेवक को भेजकर रोक लगवा दी गयी थी. इस बाबत पूछे जाने पर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार, आजाद ने बताया कि आरोपित के पास से पिस्टल व खोखा बरामद नहीं हुआ है. मुखिया द्वारा उन्हें पिस्टल व खोखा सौंपा गया है.

उन्होंने बताया कि बरामद पिस्टल कॉक भी नहीं हो रहा है. ऐसे में उक्त पिस्टल से फायरिंग होना असंभव प्रतीत होता है. थानाध्यक्ष ने बरामद खोखा उक्त पिस्टल का नहीं होने की बात कही है.

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