बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर छूट अभी जारी रहेगी। अब एक जुलाई, 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। 

इसके तहत अब एक जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। हालांकि, कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का उपयोग जारी रहेगा।

दरअसल, 15 दिसंबर 2021 से राज्य में प्रतिबंध लागू हो गया था। इसके एक दिन बाद ही राज्य सरकार की ओर से छूट मिलने के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल है। राज्य सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के बाद लिया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र की तरह ही बिहार में भी एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध प्रभावी होगा। उन्हीं प्लास्टिक और थर्मोकॉल पर प्रतिबंध रहेगा जो केंद्र की अधिसूचना में है। 

 भारत सरकार ने 12 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। इसके बाद बिहार में भी यह मांग उठने लगी थी। बीआईए और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी छूट की मांग की थी। जिसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। 

इस पर रहेगी रोक

प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्मोकॉल की प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर आदि।