बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा (Bagaha) में नाबालिग लड़की के साथ रेप (Minor Girl Rape) का मामला सामने आया है. इस मामले में पंचायत बैठी जिसमें पंचों ने पीड़िता की आबरू का मोल दो लाख रुपए लगाया है. घटना भैरोगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने पंचों के सामने एक पंचनामा तैयार किया है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया. उसने इसके लिए जुर्माना के रूप में दो लाख रुपए देने की बात कही है.

बताया जा रहा है कि यह मामला लगभग छह माह पुराना है. जहां पीड़ित लड़की के पड़ोस में रहने वाले 60 वर्षीय मुखलाल शाह ने खाना बनाने के लिए लड़की के पिता की स्वीकृति लेकर उसे अपने यहां बुलाया. यहां उसने लड़की के साथ जबरन संबंध स्थापित (रेप) कर लिया जिससे वो गर्भवती हो गई. इसका पता चलने पर समाज और लोक-लाज के भय से लड़की के परिजनों ने उसका गर्भपात करवा दिया.

डरा धमका कर फिर दोबारा बनाये संबंध
इस घटना के कुछ दिन बाद आरोपी मुखलाल शाह ने पीड़िता को डरा-धमका कर फिर दो बार संबंध बनाये. लड़की ने अपने परिजनों से आपबीती सुनाई जिसके बाद वो उसे लेकर थाना पहुंचे और आवेदन दिया. जैसे ही इसकी सूचना गांववालों को हुई इस मसले पर पंचायत बैठा दिया जिसमें आरोपी के द्वारा पीड़िता को दो लाख रुपये देने पर सहमति जताने पर मामले को रफा-दफा कर दिया. इसके बाद पीड़िता के परिजनों के द्वारा महिला थाना से आवेदन वापस ले लिया गया.

मामले में एसपी ने थानेदार को किया निलंबित
इस मामले से जुड़ा हुआ पंचायतनामा जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है वो तेजी से वायरल होने लगा. जब यह बात पुलिस अधीक्षक (एसपी) किरण कुमार जाधव के पास पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी को निलंबित कर दिया. एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि भैरोगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने रेप किया था. जिसके बाद स्थानीय स्तर पर इसकी पंचायती की गई थी. इसके लेकर पीड़िता की मां के द्वारा महिला थाना में लिखित आवेदन दिया गया था. बावजूद इसके महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा आरोपी पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई.